उपभोक्ता अदालत ने मोबाइल हाउस व ओप्पो कंपनी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर जून महीने तक भुगतान करने के जारी किए आदेश
जालंधर,01मई-(टिंकू पंडित):- जब आप कोई मोबाइल लेने बाजार जाते हो तो मोबाइल कंपनियों व दुकानदारों द्वारा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ग्राहकों को तरह-तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। मोबाइल कंपनियां और दुकानदार लाखों रुपया अपने प्रोडक्ट के ऐड पर खर्च कर देती है। परंतु जब ग्राहको द्वारा खरीदा गया प्रोडक्ट ठीक नहीं निकलता तब ना तो मोबाइल कंपनियां और ना ही दुकानदार उनकी कोई सुनवाई करते हैं। ऐसा ही एक मामला जालंधर में सामने आया है जहां जिला उपभोक्ता विवाद आयोग द्वारा फगवाड़ा गेट स्थित ओप्पो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व मोबाइल हाउस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल एक उपभोक्ता ने मोबाइल हॉउस व मोबाइल कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए निपुण कुमार गर्ग ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने जालंधर के फगवाड़ा गेट स्थित मोबाइल हाउस से एक स्मार्टफोन एफ 15 – 8/128 जो कि 18,500 रुपये का था। फोन खरीदने के बाद उसने दुकानदार को यू. पी.आई. से पेमेंट की थी। फोन खरीदने के महज दो घंटे बाद फोन हैंग होने लगा जिसके बाद मैने मोबाइल हाउस जाकर शिकायत की जिसके बाद दोबारा फोन हासिल होने के बाद भी फोन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद उसने ओप्पो कंपनी उपभक्ता सहायता फोन नंबर पर संपर्क साधा पर उन्होंने उसी मोबाइल हाउस पर जाने को कहा, जहां से फोन खरीदा गया था। मोबाइल हाउस वालों ने कहा कि फ़ोन का मदरबोर्ड बदलवाने के लिए कंपनी को ईमेल भेजना पड़ेगा। ईमेल भेजने के बाद भी कोई जवाब ना आया। जिसके बाद निपुण गर्ग ने जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करवा दी। मामले में मोबाइल हाउस व ओप्पो कंपनी को समन भेजा गया परन्तु वह पेश नहीं हुए। जिस पर अदालत शिकायत दर्ज करता के हक फैसला सुनाते हुए पूरी रकम समेत दो प्रतिशत ब्याज वापस करने का फैसला सुनाया। जिस की पालना मोबाइल हाउस व कंपनी द्वारा नही किया गया। अदालत ने दोनो को समन भेजा, परंतु वह पेश नहीं हुए। तीन चार बार अदालत की हुकुम की अवहेलना के बाद उनके खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी कर ग्राहक को कुल रकम पर पूरे साल में 6% व्याज समेत भुगतना व समय बर्बादी तथा मुकदमे के खर्च समेत कुल रकम उपभोक्ता को 45 दिन के अंदर भुगतान करने के आर्डर जारी किए। परंतु अदालत के हुक्म का पालन नहीं हुआ जिसके बाद उपभोक्ता अदालत ने मोबाइल हाउस व ओप्पो कंपनी खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर जून महीने तक भुगतान के आदेश दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या उपभोक्ता को इंसाफ मिलता है या कानूनी प्रतिक्रिया और आगे चलेगी