रात को 10 बजे के बाद कहीं पर भी ऑरकेस्ट्रा या डीजे की धुनों पर डांस नहीं होगा:- जस किरण जीत सिंह तेजा
जालंधर,07 मई (टिंकू पंडित):-
शहर में दिन-ब-दिन बढ़ रही अपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने, जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की भली-भांति पालना करवाने व शहर में बढ़ रही अराजकता को लगाम लगाने के लिए जालंधर पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किए हैं कि अब देर रात तक कोई भी पब-बार, रेस्तरां या होटल नहीं खुलेगा। इसके अलावा रात को 10 बजे के बाद कहीं पर भी ऑरकेस्ट्रा या डीजे की धुनों पर डांस नहीं चलेगा। अन्यथा पुलिस आपका डीजे थाने मैं बजाएगी।
ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिशनर पुलिस जसकिरन जीत सिंह तेजा ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कमिशनरेट पुलिस की सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्रों में हॉर्न बजाने पर पाबंदी लगा दी है। गलियों में अब यदि कोई बेवजह हॉर्न बजाएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।
इसी तरह साउंड सिस्टम की आवाज़ 7.5 डी.बी.(ए) और लाउड स्पीकरों, पटाख़ों और शोर पैदा करने वाले यंत्रों की आवाज़ तय सीमा तक रखने के आदेश जारी किए गए हैं। तेजा ने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि यदि कोई इन आदेशों की उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी ही साथ ही सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि सार्वजनिक स्थानों के नज़दीक पटाख़ों और लाउड स्पीकर या फिर शोर पैदा कपने वाले यंत्रों की आवाज़ 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इलाके के अनुसार, 7.5 डीबी (ए) या दोनों में से जो कम हो, अनुसार रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ढोल या भोंपू, आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र, साउंड सिस्टम नहीं बजा सकेगा।
मैरिज पेलैसों और होटलों में भी यह आदेश लागू होंगे। इसी तरह प्राइवेट साउंड सिस्टम वालों की तरफ से 7.5 डीबी (ए) से अधिक आवाज़ नहीं रखी जाएगी और यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो साउंड सिस्टम और समान ज़ब्त किया जा सकेगा। शोर पैदा करने वाले साधन जैसे डीजे, लाइव ऑरकेस्ट्रा, लाइव कनसर्ट आदि रात 10 बजे के बाद बंद या उनकी आवाज़ तय सीमा तक कम हो जानी चाहिए।
रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस की चारदीवारी से बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। आदेशों में यह भी कहा गया है कि वाहनों में म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ दिन के किसी भी समय वाहन से बाहर नहीं आनी चाहिए। एक अन्य आदेश में कहा गया है कि कमिशनरेट
पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सभी रेस्टोरेंट, क्लब, बार, पब में रात 11 बजे के बाद भोजन और शराब आदि का ऑर्डर नहीं लिया जाएगा।
11 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रेस्टोरेंट, क्लब, बार में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सभी रेस्टोरेंट, क्लब, बार और पब या अन्य खाने -पीने वाले अन्य स्थान आधी रात 12 बजे पूर्ण तौर पर बंद हो जानी चाहिएं। डिप्टी पुलिस कमिश्नर जसकिरण जीत सिंह तेजा के अनुसार नियमों की पालना ना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।