पंजाब में आज से ‘एक विधायक एक पेंशन’ कानून लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी

4-4 पेंशन लेने वाले विधायकों को अब मिलेगी केवल एक ही पेंशन 

चंडीगढ़, 13अगस्त (टिंकू पंडित):- आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद कई अहम फैसले लिए गए । जिनमें से एक फैसला यह भी था कि पंजाब विधायकों द्वारा सालों से ली जा रही अलग – अलग पेंशनओ मैं कटौती करके एक विधायक एक पेंशन कानून लागू किया जाए। इसी कानून को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज से पंजाब में ‘एक विधायक एक पेंशन’ कानून लागू कर दिया गया है। इसके तहत आज से एक विधायक को एक पेंशन ही मिलेगी। मान सरकार द्वारा पास किए गए बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार द्वार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

आपको बता दें कि मान सरकार द्वारा ‘एक विधायक एक पेंशन’ बिल सदन में पास किया गया था। गौरतलब है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा ‘एक विधायक एक पेंशन’ अध्‍यादेश पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था पर अब इस बिल को मजूरी दे दी गई है। राज्यपाल द्वारा इस बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद अब 4-4, 5-5 पेंशन लेने वाले विधायकों को केवल एक ही पेंशन मिला करेगी। जिससे सरकार के खजाने पर पड़ने वाला बोझ कम होगा।

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