कुलबीर सिंह जीरा को लेकर माननीय अदालत ने सुनाया फैसला, पढ़े वीर केसरी पर…

सरकारी कार्यालय में धरना लगाने व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कुलबीर सिंह जीरा पर हुआ था मामला दर्ज

फिरोजपुर, 19 अक्टूबर (वीर केसरी):-  कल सुबह- सवेरे गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा द्वारा माननीय अदालत में दायर की गई जमानत की अर्जी को आज मंजूर कर लिया गया है। उन्हें माननीय कोर्ट से जमानत मिल गई है।
आपको ज्ञात होगा कि बीडीपीओ कार्यालय में धरना देने व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कल उन्हें सुबह 4 से 5 बजे के करीब उनके ही घर से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद जीरा के परिवार वालों ने माननीय अदालत में उनकी जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर माननीय जज ने कुलबीर सिंह जीरा की जमानत देने के आदेश जारी किए है।
कुछ दिन पहले बीडीपीओ जीरा की लिखित शिकायत के आधार पर थाना सिटी जीरा की पुलिस ने पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद कुलबीर सिंह जीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद खुद ही गिरफ्तारी देने का फैसला किया था। परंतु पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जीरा ने बाहर आकर कई खुलासे करने की बात कही थी। अब देखना यह है कि जमानत मंजूर होने के बाद वह बाहर आकर क्या खुलासे करते है।

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