मानसून के दौरान बीमारियों से बचाव के लिए आदेश जारी
सरकारी विभाग द्वारा कूड़ा-कचरा साफ करने पर रिकवरी की कार्यवाही होगी शुरू
जालंधर, 29 जून (टिंकू पंडित):- महानगर को साफ सुथरा रखने व स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जिले भर के प्लाट मालिकों को 10 जुलाई 2025 तक अपने खाली प्लाटों से कूड़ा-कचरा व अन्य अपशिष्ट हटाने के सख्त निर्देश जारी किए है और चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डा. अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि खाली प्लाटों में कूड़े-कचरे के ढेर और रुका हुआ बरसाती पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि इनमें हानिकारक बैक्टीरिया और कीड़े पनपते है, जिनसे विशेषकर मानसून के मौसम में कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए डा. अग्रवाल ने प्लाट मालिकों की जिम्मेदारी तय की है कि वे जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने प्लाटों की सफाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने आगे निर्देश दिए कि प्लॉट मालिकों को कचरे के अवैध डंपिंग को रोकने के लिए अपने खाली प्लॉट के चारों ओर चारदीवारी या फेसिंग का निर्माण करना चाहिए। सरकारी विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में खाली जमीनों सहित खाली संपत्तियों से कचरा साफ करवाएं। डिप्टी कमिश्नर ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) और नगर निगम जालंधर को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने इन विभागों को यह भी निर्देश दिए कि यदि 10 जुलाई, 2025 के बाद सरकारी एजेंसियों द्वारा इनमें से किसी भी प्लॉट की सफाई की आवश्यकता होती है तो प्लॉट मालिकों के खिलाफ वसूली प्रक्रिया शुरू करें। डा.अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि ये आदेश पूरी तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में नागरिकों को बीमारियों से बचाने के लिए जारी किए गए है, खासकर चल रहे मानसून के मौसम के दौरान जब वेक्टर जनित बॉर्न बीमारियां तेजी से फैल सकती है। उन्होंने स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने और निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जालंधर प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई।