अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिला जालंधर को “नो ड्रोन जोन” घोषित किया

नहीं उड़ा सकते अब जिला जालंधर के अंदर “ड्रोन” 

जालंधर, 12 फरवरी 2022-(प्रदीप भल्ला)- अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पीसीएस अमरजीत बैंस ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला जालंधर को “नो ड्रोन जोन” घोषित किया है। इसके लिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर जालंधर और एसएसपी जालंधर को लिखित में आदेश जारी कर इसकी पालना करने के लिए कहा हैं। अपने आदेशों में उन्होंने कहा है कि ड्रोन के जरिए विस्फोटक पदार्थों का पंजाब में आना काफी संजीदा मामला है। इसी के दृष्टिगत किसी भी तरह के ड्रोन या मानवरहित जहाजों को उड़ने की अनुमति नहीं होगी। इन आदेशों की पालना तुरंत प्रभाव से की जाए।

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