जालंधर पुलिस प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट, होटल, पब, बार व अहाते रात को बंद करने की समय सीमा की गई तय

रेस्टोरेंट्स, पब व बार रात 12:00 बजे के बाद बंद 

जालंधर, 6 मार्च (टिंकू पंडित):– 

जालंधर में चुनावों के बाद करोना के प्रकोप को कम होता देख पुलिस प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट, होटल, पब,बार व अहाते रात को 11से 12 बजे के बीच बंद करने के आदेश जारी किए है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जसकिरणजीत सिंह तेजा ने यह आदेश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों में रेस्टोरेंट, क्लब व बार रात को 11:00 बजे के बाद किसी भी तरह का आर्डर नहीं ले सकते और ना ही 11:00 बजे के बाद इनमें नए ग्राहकों को एंट्री दी जाएगी। यदि शराब के ठेकों के साथ अहाते है तो वह 11:00 बजे तक बंद हो जाएंगे। किसी भी तरह का साउंड वा डीजे किसी भी प्रोग्राम में रात को 10:00 बजे के बाद चलाने पर पूर्ण तरहा से पाबंदी होगी। होटल व किसी भी चारदीवारी के अंदर यदि रात को 10:00 बजे के बाद डीजे, ऑर्केस्ट्रा या साउंड सिस्टम चलता है तो उसकी आवाज धीमी होनी चाहिए जो बाहर तक ना आए। किसी भी तरह का वाहन चलाते समय उसमें लगे साउंड सिस्टम की आवाज गाड़ी में से बाहर नहीं आनी चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा इन सभी आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। ये आदेश 7 मार्च से 6 मई 2022 तक जारी रहेगें।

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