बग्गा ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्विटर पर की थी टिप्पणी
नई दिल्ली,10 मई (टिंकू पंडित):- आम आदमी पार्टी और दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा में चल रही लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई 2022 तक रोक लगा दी है। तेजिंदर बग्गा ने मोहाली कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर इसे चुनौती देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद कोर्ट ने बग्गा की गिफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी थी और माननीय अदालत का कहना था कि बग्गा की याचिका पर अदालत 10 मई को दोबारा विचार करेगी तब तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। आज पंजाब-हाईकोर्ट ने बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए और 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
क्या है पूरा मामला
ज्ञात रहे कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्विटर पर टिप्पणी करने और पंजाब के अन्य शहरों में पोस्टर छपवा कर बांटने व पंजाब का माहौल खराब करने के आरोप लगने के बाद के पंजाब के मोहाली में बग्गा के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इन्ही दर्ज मामलों के आधार पर पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली स्थित उनके घर से उठाकर ले गई थी। जिसे बाद में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उन्हें छुड़ा लिया था और पंजाब पुलिस के मुलाजिमों पर दिल्ली पुलिस ने अपहरण की FIR दर्ज की थी। उसके बाद पंजाब पुलिस मोहाली कोर्ट गई ओर मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद कई कानूनी लड़ाइयां लड़ते हुए भाजपा नेता बग्गा ने हाईकोर्ट मैं इंसाफ की गुहार लगाई थी। जिस पर आज हाईकोर्ट ने बग्गा को बड़ी राहत देते हुए 5 जुलाई 2022 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अब भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस द्वारा 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।