कांग्रेसी नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में एमपी, एमएलए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा व 8500₹ जुर्माना, सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट के दोषी ठहराए गए हैं राज बब्बर,

  इस मामले में राज बब्बर को मिली जमानत

नई दिल्ली, 7 जुलाई (वीर केसरी):-  समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले कांग्रेसी नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है। सज़ा के साथ-साथ उनपर 8500₹ का जुर्माना भी लगाया गया है।

राज बब्बर के खिलाफ चुनाव अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने वीरगंज थाना में 26 साल पहले 2 मई 1996 में सरकारी कार्य में बाधा डालने व मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था। जिस में उन्होंने राज बब्बर पर आरोप लगाया था कि मतदान केंद्र संख्या 192/103के बूथ संख्या 192 पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा ही रहे थे कि तब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और चुनाव अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा और शिव कुमार सिंह पर फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने के बाद उनके साथ मारपीट भी करने लगे।

राज बब्बर की ओर से इस मामले में जमानत की अपील की गई , जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। फिलहाल उन्हें इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई है।

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