पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मजीठिया पर नशा तस्करों को अपने सरकारी आवास पर ठहराने, उन्हें गनमैन उपलब्ध करवाने के लगे है आरोप

CM चरणजीत चन्नी की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार ने मजीठिया पर किया था केस दर्ज

जालन्धर,10 अगस्त (टिंकू पंडित):-  ड्रग्स मामले में घिरे पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आज उनको जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने मजीठिया को जमानत दी है। चन्नी के मुख्यमंत्री रहते पिछली कांग्रेस सरकार ने मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस दर्ज किया था। जिसके बाद 24 फरवरी से वह पटियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं। मजीठिया केस खारिज करवाने सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन वहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने के ऑर्डर हो गए। ज्ञात रहे कि 29 जुलाई को उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज बिक्रम मजीठिया को राहत देने वाला फैसला आया है।

बीते वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले CM चरणजीत चन्नी की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार ने मजीठिया पर केस दर्ज किया था। केस में कहा गया है कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में ठहरते रहे है। मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था। मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड भी लेते रहे है। नशा तस्करों के बीच समझौते करवाने का भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। पर आज तमाम आरोपों के बावजूद हाई कोर्ट द्वारा बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है।

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