पंजाब में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना किया अनिवार्य

 सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को आपस मे उचित दूरी बनाए रखने की अपील 

चंडीगढ़,13 अगस्त (टिंकू पंडित):- कोरोना वायरस भारत में एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में भी कोरोना के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिसे देखते हुए पंजाब सरकार चौकस हो गई है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते कहा है कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाव और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहन कर जाना अनिवार्य होगा।

पंजाब सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्कूलों कॉलेजों, शॉपिंग मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से मास्क पहनने व आपस मे उचित दूरी बनाए रखने की अपील की है।

सरकार का कहना है कि सोशल डिस्टैंन्सिंग की पालना की जाए। सभी नागरिक जल्द से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज या फिर बूस्टर डोज लगवाए। बीमारी के लक्षण महसूस होने पर टेस्ट करवाने और कोरोना संबंधी नियमो की पालना करने की अपील की गई है। सरकार द्वारा सार्वजनिक तौर पर थूकने पर भी रोक लगा दी गई है। अभी तक पंजाब सरकार ने केवल मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है, वहीं दिल्ली में मास्क ना पहनने पर 500₹ जुर्माना किया जा रहा है।

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