जिला जालंधर में त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने की समय सीमा की गई निर्धारित, दशहरे पर शाम 6 बजे से 7 बजे तक व दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक चलाये जा सकते है पटाखे :- डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल

गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और नए साल की रात को 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की समय सिमा की गई निर्धारित

जालंधर, 21 अक्टूबर (टिंकू पंडित):-  त्योहारों के सीजन को मध्य नजर रखते हुए जालंधर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा शहर में पटाखे भंडार करने और चलने को लेकर आदेश जारी किए गए है।

दशहरा, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस व नए वर्ष की पूर्व संध्या पर जिला जालन्धर के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने पटाखे चलाने की समय तय कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ने धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जालंधर जिले की सीमा के भीतर अधिकृत व्यक्ति के इलावा कोई भी व्यक्ति दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व, क्रिसमस व अन्य त्योहारों के अवसर पर इस्तेमाल होने वाले पटाखों का ना तो भंडारण कर सकेगा और ना ही उन्हें बेच सकेगा।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार दशहरे पर शाम 6 बजे से 7 बजे तक, दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक , क्रिसमस और नया साल रात को 11:55 से 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति केवल तय समय के बीच ही पटाखे चला सकता है। इन अवसरों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पटाखों का प्रदर्शन निर्धारित समय के दौरान ही हो तथा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। इन आदेशों की पालना एसडीएम, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा दशहरा के अवसर पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे फाटकों के आसपास भीड़ एकत्र न होने दी जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो। इसलिए संबंधित क्षेत्रों के डी.एस.पी. वही, थाना प्रभारी को पूरी निगरानी रखने और इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार जिले में कुछ साइलैंस जोन भी बनाए गए हैं। अस्पताल व शैक्षणिक संस्थान के 500 मीटर के दायरे में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट विशेष संगल द्वारा जारी किए गए यह आदेश 3 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे। जारी किए गए आदेश की उलाहना करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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